Thursday, June 23, 2016

Use of Either or and Neither nor...



Use of Either or and Neither nor

दोस्तों आप सब को ठाकोर जोशी इंग्लिश ट्रेनर का नमस्कार| आज हम देखेंगे Use of Either or and Neither nor. ये होते हैं Correlative Conjunctions. इनमे  uncertainty or choice का मामला होता है देखते हैं कैसे: -
 
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जॉन या डेविड मीटिंग में आएंगे  = Either John or David 
will attend the meeting. (Any one)
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मैं मुंबई या बैंगलोर की उड़ान लूंगा = I
will either fly to Mumbai or Bangalore. (Any one)
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चाबी मधु या मीता के पास होगी = Keys will be either with Madhu or
Meeta. (Uncertainty)
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हंसा या मधु काम पर आएगी =
Either Hansa or Madhu will come for work. (Uncertainty)
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मीटिंग में तो जॉन आया ना ही डेविड =
Neither John nor David attended meeting. (Zero/Nil)
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मैं ना तो  मुंबई जाऊंगा और ना ही बैंगलोर =
Neither I will go to Mumbai nor Bangalore. (Zero/Nil)
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चाबी ना तो  मधु के पास थी ही हंसा के पास= Neither Madhu nor Hansa had the keys. (Zero/Nil)
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ना तो हंसा काम पर आई और ना ही मधु = Neither Hansa nor Madhu reported for the work.
(Zero/Nil)
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किराएदार न तो किराया देता है और ना ही मकान छोड़ता है = Tenant neither pays rent
nor he quits house.
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किराएदार को या 
तो किराया देना चाहिए  है नहीं तो
माकन छोड़ना चाहिए
= Either tenant should pay rent or quit the premises.
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यदि Either के साथ ऑफ़ जोड़ दिया जाय तो उसका मतलब हो जाता है दोनों Either of = Both
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यदि Neither के साथ ऑफ़ जोड़ दिया जाय तो उसका मतलब हो जाता है Zero/Nil Neither of = None
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दोनों कार अच्छी है हमें पसंद हैं = Either of the
car are good, we like. = Both
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अभी हम कोई भी कार नहीं खरीदेंगे = Right
now we will buy neither of them. (Zero/Nil)

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Wednesday, June 1, 2016

निबंध बाल मजदूर


निबंध बाल मजदूर

कई देशों में बालकों को मजदूरी भुगतान दे कर काम पर लगा दिया जाता है| ये बिलकुल ही गैरकानूनी और नाजायज है| कई लोग ऐसा मानते हैं कि बालकों को काम पर लगा देने से वे शीघ्र ही काम सीख जाते हैं और जिम्मेदारी निभाने लायक बन जाते हैं| अतः बाल मजदूरी बालकों एवं देश के हित में होती है| आप का क्या अभिप्राय है?

मेरे विचार से बाल मजदूरी अपराध और गैर कानूनी है| बालकों की १८ साल तक के आयु उनके खेल -कूद, पढाई लिखाई और उनके स्वयम के विकास के लिए होती है और ये उनका अधिकार भी है| बाल-मजदूरी बालकों को उनके इन सारे अधिकारों से वंचित करती है जो की सिर्फ गैरकानूनी ओर  अपराध ही नहीं बल्कि अमानवीय भी है और मानवता का पतन है|

१८ साल की आयु हरेक के लिए काम में लगने की पुक्त उम्र है| इस उम्र में व्यक्ति अपना बुरा भला समझने लगता है तथा उसे सावधानी से काम करना आजाता हा| वो खुद की सुरक्षा कर सकता है और काम करके पैसा कमाने लायक बन जाता है| यही कारण है कि मतदान, वाहन चलाने इत्यादि के लइसेंस १८ साल कि उम्र पूरी होने से ही दिए जाते हैंजब कि कम उम्र वाले सुरक्षित एवं खतरनाक का फर्क नहीं जानते अतः कभी भी वे अकस्मात् का शिकार बन सकते है और उनको जान हानि तक भी हो सकती है| और ये सरासर बालकों के प्रति अन्याय है|

सारांश में बाल मजदूरी बालकों का शोषण है एव गैर-कानूनी, अपराध एवं अमानवीय भी है और उसे रोकना हर मानव का फर्ज और  हक़ है |

(शब्द २५८)
ठाकोर जोशी